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देश की खबरें | अदालत ने ईओटीटीएल धोखाधड़ी मामले में सीबीआई को राणा कपूर से पूछताछ करने की अनुमति दी

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देश की खबरें | अदालत ने ईओटीटीएल धोखाधड़ी मामले में सीबीआई को राणा कपूर से पूछताछ करने की अनुमति दी

मुंबई, 29 दिसंबर एक स्थानीय अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को ईजीगो वन ट्रेवल्स एंड टूर्स लिमिटेड (ईओटीटीएल) को दिए गए ऋण के संबंध में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर से पूछताछ करने की अनुमति दे दी है।

यस बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) कपूर (65) बैंक में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले में मार्च 2020 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में हैं। वह वर्तमान में नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद हैं।

सीबीआई ने बृहस्पतिवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बी डी शेल्के से कहा कि वह यस बैंक की शिकायत पर अक्टूबर 2020 में दर्ज ईओटीटीएल ऋण से संबंधित मामले में कपूर से पूछताछ करना चाहती है।

विशेष लोक अभियोजक आशीष बिलगइयां ने कहा कि संबंधित अवधि के दौरान यस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ रहे कपूर की ‘‘आपराधिक मिलीभगत’’ जांच के दौरान सामने आई।

सीबीआई ने कहा कि कपूर के कहने पर बैंक ने कंपनी की कमजोर वित्तीय स्थिति के बावजूद ईओटीटीएल (कॉक्स एंड किंग्स की सहयोगी कंपनी) को 1060 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया।

एजेंसी ने अदालत को बताया कि बाद में कंपनी पुनर्भुगतान में चूक गई और इसके प्रवर्तक ऋण के लिए अपनी व्यक्तिगत गारंटी का पालन करने में भी विफल रहे।

एजेंसी ने कहा कि कपूर ने अपने आधिकारिक पद का भी दुरुपयोग किया और बैंक अधिकारियों को बिना किसी अतिरिक्त सुरक्षा के ईओटीटीएल को 350 करोड़ रुपये का अल्पकालिक ऋण देने का निर्देश दिया।

अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली और जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह सीबीआई इंस्पेक्टर सर्वजीत मोर और उनकी टीम को कपूर से पूछताछ की अनुमति दें। अदालत ने कहा कि सीबीआई कार्यवाही की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग करेगी।

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(The above story first appeared on LatestLY on Dec 29, 2023 09:34 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).