देश की खबरें | न्यायालय ने जेईई(मुख्य) 2022 के अतिरिक्त सत्र में 15 अभ्यर्थियों को अनुमति प्रदान की

नयी दिल्ली, 29 जुलाई उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को उन 15 अभ्यर्थियों को अगले दिन के लिए निर्धारित अतिरिक्त परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने का निर्देश दिया, जिन्होंने जेईई(मुख्य) 2022 के प्रथम सत्र में तकनीकी गड़बड़ी का सामना किया था।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने एनटीए को अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र जारी करने को कहा।

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के दूसरे सत्र में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को जून में हुए प्रथम सत्र के नतीजों को छोड़ना पड़ेगा।

न्यायालय गौरव भैरव और अन्य की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिन्होंने दलील दी थी कि वे 23 से 29 जून के बीच आयोजित की गई संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य) के प्रथम प्रथम सत्र में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा है कि उस दौरान उन्हें कई तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा जैसे कि सर्वर से जुड़े मुद्दे, प्रश्नों का अपलोड नहीं होना आदि। उन्होंने दावा किया इसके चलते उनका काफी समय बर्बाद हो गया।

जेईई(मुख्य)2022 परीक्षा के लिए सूचना बुलेटिन के मुताबिक प्रवेश परीक्षा दो सत्रों में ली जाएगी।

यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक सत्र में शामिल होता है तो सर्वेश्रेष्ठ अंक को मेधा सूची में शामिल किया जाएगा।

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