देश की खबरें | न्यायालय रेड्डी के खिलाफ ‘वोट के लिए नकदी’ मामले के स्थानांतरण वाली अर्जी पर सुनवाई के लिए सहमत

नयी दिल्ली, नौ फरवरी उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी से जुड़े वर्ष 2015 के ‘वोट के लिए नकदी’ घोटाला मामले के मुकदमे को राज्य से भोपाल स्थानांतरित करने के आग्रह वाली याचिका पर सुनवाई पर सहमति जताई।

इस मामले में रेड्डी एक आरोपी हैं।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायक गुंतकंदला जगदीश रेड्डी और तीन अन्य द्वारा दायर याचिका पर तेलंगाना राज्य, रेवंत रेड्डी और अन्य को नोटिस जारी कर उनसे जवाब दाखिल करने को कहा है।

शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद तय की है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने 31 मई, 2015 को रेवंत रेड्डी को गिरफ्तार किया था। उस समय तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के सदस्य रेड्डी को विधान परिषद के चुनाव में तेदेपा उम्मीदवार वेम नरेंद्र रेड्डी का समर्थन करने के लिए मनोनीत विधायक एल्विस स्टीफेंसन को कथित तौर पर 50 लाख रुपये की रिश्वत देने को लेकर गिरफ्तार किया गया था।

एसीबी ने रेड्डी के अलावा कुछ अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया था लेकिन सभी को बाद में जमानत मिल गई थी।

मुकदमे को भोपाल स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका में स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई का मुद्दा उठाते हुए कहा गया है कि रेवंत रेड्डी अब मुख्यमंत्री के साथ-साथ तेलंगाना के गृह मंत्री भी हैं।

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