देश की खबरें | अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे के दौरान तलवार से हमला करने के आरोपी को बरी किया
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नयी दिल्ली, 24 जुलाई दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए दंगों के दौरान एक व्यक्ति पर तलवार से हमला करने के आरोपी को सोमवार को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष उसके खिलाफ आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल, मामले में आरोपी रंजीत सिंह के खिलाफ सुनवाई कर रहे थे। सिंह पर उस दंगाई भीड़ का हिस्सा होने का आरोप है, जिसने 24 फरवरी 2020 को करावल नगर टोल प्लाजा के समीप पीड़ित अब्दुल वारिक पर एक तलवार से हमला किया, उसके दुपहिया वाहन को आग लगा दी तथा उससे लूटपाट की थी।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मैंने पाया कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ लगाए आरोप साबित नहीं किए जा सके हैं। लिहाजा आरोपी को इस मामले में उसके खिलाफ लगाए सभी आरोपों से बरी किया जाता है।’’
अदालत ने कहा कि एक दंगाई भीड़ द्वारा हमला करने और आगजनी की घटनाएं ‘‘साबित’’ हुई, लेकिन अभियोजन पक्ष इस मामले को साबित नहीं कर सका।
इसने कहा, ‘‘अभियोजन का गवाह नंबर एक (वारिक) आरोपियों की पहचान नहीं कर पाया।’’
अदालत ने कहा, ‘‘भले ही यह निष्कर्ष निकाला जाए कि 24 फरवरी को हुए दंगे के दौरान भीड़ कथित घटना के लिए जिम्मेदार थी, लेकिन यह कहा नहीं जा सकता कि घटना के लिए आरोपी जिम्मेदार है।’’
करावल नगर पुलिस थाने में, घटना के सिलसिले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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