देश की खबरें | ‘पीएससी परीक्षा के माध्यम से उम्मीदवारों के चयन में भ्रष्टाचार, पक्षपात के दावों की पुष्टि करें’
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बुधवार को सरकार को निर्देश दिया कि वह एक याचिका में लगाए गए आरोप कि राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा 2021 में चयनित 18 उम्मीदवार भर्ती निकाय के अधिकारियों, उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों, राजनेताओं और प्रमुख व्यवसायियों के रिश्तेदार हैं की पुष्टि करे।
रायपुर, 20 सितंबर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बुधवार को सरकार को निर्देश दिया कि वह एक याचिका में लगाए गए आरोप कि राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा 2021 में चयनित 18 उम्मीदवार भर्ती निकाय के अधिकारियों, उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों, राजनेताओं और प्रमुख व्यवसायियों के रिश्तेदार हैं की पुष्टि करे।
बिलासपुर में मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति एन. के. चंद्रवंशी की खंडपीठ ने भाजपा के वरिष्ठ विधायक और राज्य के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, मंगलवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि मामले की गहन जांच की जाएगी और नतीजे के आधार पर अदालत को जवाब सौंपा जाएगा।
सरकार ने कहा कि वह जांच के दायरे में आए उम्मीदवारों के संबंध में आगे की प्रक्रिया नहीं करेगी और उन्हें नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए जाएंगे।
सरकार ने कहा, इनमें से जिन्हें नियुक्ति पत्र मिल गया है, उनकी नियुक्ति भी उच्च न्यायालय के आदेश पर आधारित होगी। याचिका पर मंगलवार और बुधवार को सुनवाई हुई जिसमें सीबीआई द्वारा उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई।
याचिका में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा 2021 के परिणाम से पता चलता है कि सीजीपीएससी के अध्यक्ष तमन सिंह सोनवानी, इसके सचिव और प्रभावशाली राजनेताओं, नौकरशाहों और उद्योगपतियों के रिश्तेदारों को भ्रष्टाचार और पक्षपात के कारण सरकारी विभागों में विभिन्न पदों के लिए चुना गया है।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई पांच अक्टूबर को करनी तय की है।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)