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कोरोना वायरस: आजादपुर मंडी में खाली वाहनों के लिए जारी हुए दिशा निर्देश

इस सप्ताह एक व्यापारी की कोरोना वायरस संक्रमण से मौत होने और तीन अन्य व्यक्तियों के संक्रमित होने के बाद कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) ने यह निर्णय लिया है।

कोरोना वायरस: आजादपुर मंडी में खाली वाहनों के लिए जारी हुए दिशा निर्देश
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नयी दिल्ली, 26 अप्रैल एशिया की सबसे बड़े फल और सब्जी के बाजार आजादपुर मंडी में खाली वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए रविवार को दिशा निर्देश जारी किए गए ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके।

इस सप्ताह एक व्यापारी की कोरोना वायरस संक्रमण से मौत होने और तीन अन्य व्यक्तियों के संक्रमित होने के बाद कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) ने यह निर्णय लिया है।

समिति के निर्णय में कहा गया की बाजार के आसपास यातयात कम करने के लिए बुराड़ी स्थित डीडीए के एक मैदान में खाली वाहनों को रखने की अनुमति दी गई है।

सभी खाली वाहनों को मंडी आकर माल भरने से पहले बुराड़ी जाकर टोकन लेना होगा।

टोकन पर लिखे समय पर ही वाहन को भीतर लाने की अनुमति दी जाएगी।

प्रतिदिन सुबह पांच बजे से रात नौ बजे तक 3,300 टोकन जारी किए जाएंगे।

समिति ने कहा है कि मंडी में यदि वाहन छह घंटे से अधिक खड़ा रहेगा तो चालक या व्यापारी को पांच हजार रुपये जुर्माना देना होगा।

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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 27, 2020 01:17 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).