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Ballia Rape Case: बलिया में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 25 साल की सजा

बलिया की एक स्थानीय अदालत ने नाबालिग के साथ बलात्कार कर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 25 साल कारावास की सजा सुनाई है.

Ballia Rape Case: बलिया में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 25 साल की सजा
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

बलिया (उप्र), 24 मई : बलिया की एक स्थानीय अदालत ने नाबालिग के साथ बलात्कार कर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 25 साल कारावास की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष ने शुक्रवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश प्रथमकांत की अदालत ने बृहस्पतिवार को मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी विकास पासी को दोषी करार देते हुए उसे 25 वर्ष कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.

पुलिस अधीक्षक (एसपी) देव रंजन वर्मा ने घटना का ब्योरा देते हुए शुक्रवार को बताया कि जिले के दोकटी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नाबालिग के साथ इसी थाना क्षेत्र के हृदयपुर गांव निवासी विकास पासी ने 14 अप्रैल 2023 को बलात्कार किया और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर दिया. यह भी पढ़ें : पोलिंग बूथों पर बुर्कानशीं महिलाओं की हो जांच, बीजेपी की चुनाव आयोग से मांग, भड़के ओवैसी

एसपी ने बताया कि इस मामले में नाबालिग की शिकायत पर विकास पासी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) के साथ ही यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और आईटी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया.

उन्होंने बताया कि अदालत ने सुनवाई पूरी कर दोषी को सजा सुनाई.

(The above story first appeared on LatestLY on May 24, 2024 12:17 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).