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देश की खबरें | न्यायालय की संविधान पीठ ने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के जटिल मुद्दे पर सुनवाई शुरू की

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देश की खबरें | न्यायालय की संविधान पीठ ने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के जटिल मुद्दे पर सुनवाई शुरू की

नयी दिल्ली, नौ जनवरी उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि कोई शिक्षण संस्थान किसी कानून द्वारा विनियमित है, महज इसलिए उसका अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा समाप्त नहीं हो जाता।

शीर्ष अदालत ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे के जटिल मुद्दे पर सुनवाई शुरू करते हुए यह टिप्पणी की।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 30 का जिक्र किया जो शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनके संचालन के अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 30 को प्रभावी बनाने के लिए किसी अल्पसंख्यक समूह को इस तरह के दर्जे का दावा करने के लिए स्वतंत्र प्रशासन की जरूरत नहीं है।

शीर्ष अदालत ने 12 फरवरी, 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे के विवादास्पद मुद्दे को सात न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया था। 1981 में भी इसी तरह के मामले को संदर्भित किया गया था।

संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे का मुद्दा कई दशकों से कानूनी विवाद में फंसा है।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jan 09, 2024 09:20 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).