देश की खबरें | ममता बनर्जी के खिलाफ कथित टिप्पणियों के लिए गिरफ्तार किये गये कांग्रेस नेता बागची को जमानत मिली

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कोलकाता, चार मार्च कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई के प्रवक्ता कौस्तव बागची को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कथित टिप्पणियों के लिए गिरफ्तार किए जाने के कुछ घंटों बाद शनिवार शाम यहां की एक अदालत ने जमानत दे दी।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि शहर के बरतला पुलिस थाने के एक बड़े दल ने राज्य के उत्तर 24 परगना जिले में बैरकपुर स्थित बागची के आवास पर तड़के छापा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

बैंकशाल अदालत में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने एक हजार रुपये के निजी मुचलके पर बागची को जमानत दे दी। बागची वकील भी हैं।

अदालत ने उन्हें सप्ताह में एक बार जांच अधिकारी से मिलने का निर्देश दिया।

अभियोजन पक्ष ने साजिश में शामिल होने का आरोप लगाते हुए पूछताछ के लिए बागची को 10 मार्च तक पुलिस हिरासत में दिये जाने का अनुरोध किया था।

जमानत दिये जाने का अनुरोध करते हुए बागची के वकीलों ने सवाल किया कि एक वकील को नोटिस देने के बजाय पुलिस ने सुबह-सुबह उन्हें उनके आवास से गिरफ्तार क्यों किया?

उनके वकीलों ने अदालत से कहा कि गिरफ्तारी आवश्यक नहीं थी, क्योंकि प्राथमिकी में शामिल आरोपों में उनके खिलाफ सात साल से अधिक की सजा का प्रावधान नहीं है।

बागची को मुख्यमंत्री के खिलाफ कथित टिप्पणियों के लिए टीएमसी समर्थक होने का दावा करने वाले सुमित सिंह द्वारा शुक्रवार रात बरतला पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।

बागची ने सागरदिघी उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी पर ‘‘व्यक्तिगत हमले’’ करने को लेकर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और उनकी कथित रूप से आलोचना की थी।

अधिकारी ने बताया कि बागची के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिनमें 120(बी) (आपराधिक साजिश), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 506 (आपराधिक धमकी) और अन्य धाराएं शामिल हैं।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी के खिलाफ राज्यभर में विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया।

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