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देश की खबरें | विक्की कौशल की फिल्म में दोपहिया वाहन के पंजीयन संख्या के "अवैध उपयोग" की शिकायत दर्ज

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. इंदौर के एक व्यक्ति ने स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि अभिनेता विक्की कौशल और अभिनेत्री सारा अली खान की एक आगामी फिल्म की शूटिंग के दौरान उसके दोपहिया वाहन के पंजीयन संख्या का अवैध उपयोग किया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

देश की खबरें | विक्की कौशल की फिल्म में दोपहिया वाहन के पंजीयन संख्या के

इंदौर (मप्र), दो जनवरी इंदौर के एक व्यक्ति ने स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि अभिनेता विक्की कौशल और अभिनेत्री सारा अली खान की एक आगामी फिल्म की शूटिंग के दौरान उसके दोपहिया वाहन के पंजीयन संख्या का अवैध उपयोग किया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

शिकायतकर्ता जय सिंह यादव का आरोप है कि उनका स्कूटर राज्य के परिवहन विभाग में जिस नम्बर से पंजीकृत है, उसी नम्बर की प्लेट लगी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कौशल और खान की आगामी फिल्म का एक दृश्य फिल्माने में किया गया।

फोटो फ्रेमिंग के व्यवसाय से जुड़े यादव के मुताबिक इंदौर में हाल ही में फिल्माए गए इस दृश्य की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुकी हैं जिसमें कौशल अपनी सह कलाकार खान को मोटरसाइकिल पर बैठाकर शहर की सड़कों पर घुमाते नजर आ रहे हैं।

शिकायतकर्ता ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मेरे स्कूटर के पंजीयन नम्बर का इस दृश्य में दिखी मोटरसाइकिल पर इस्तेमाल करने से पहले, संबंधित फिल्म के लोगों ने मुझसे कोई अनुमति नहीं ली थी। मुझे डर है कि संबंधित मोटरसाइकिल से कोई दुर्घटना या अवैध काम होता है, तो इसकी कानूनी जिम्मेदारी मुझ पर आ सकती है।’’

यादव ने बताया कि उन्होंने अपनी गाड़ी के नम्बर के कथित अवैध उपयोग को लेकर बाणगंगा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। उन्होंने जोर देकर कहा, "इस मामले में संबंधित फिल्म के जिस भी व्यक्ति की गलती हो, उस पर उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।"

उधर, बाणगंगा थाने के प्रभारी राजेंद्र सोनी ने यादव की शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए कहा, ‘‘हम शिकायत की जांच कर रहे हैं और अभी इस पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। जांच के बाद उचित कदम उठाया जाएगा।’’

कानून के जानकारों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे वाहन के पंजीयन नम्बर को अपनी गाड़ी की नम्बर प्लेट पर छल की नीयत से प्रदर्शित करता है, तो उसके खिलाफ मोटरयान अधिनियम के साथ ही भारतीय दंड विधान की धारा 420 (धोखाधड़ी), धारा 482 (मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग) और अन्य सम्बद्ध प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jan 02, 2022 02:13 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).