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देश की खबरें | दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 12.4 लाख रुपये का मुआवजा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2015 में एक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले एक खलासी के परिवार को 12.4 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

देश की खबरें | दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 12.4 लाख रुपये का मुआवजा

ठाणे, 28 अक्टूबर महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2015 में एक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले एक खलासी के परिवार को 12.4 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

ठाणे एमएसीटी अध्यक्ष एस. बी. अग्रवाल ने जिस वाहन से दुर्घटना हुई थी उसके मालिक को याचिका की तारीख से मुआवजा राशि का भुगतान होने तक 7.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भी देने का निर्देश दिया।

इस मामले के संबंध में 21 अक्टूबर की तिथि के आदेश की प्रति रविवार को उपलब्ध कराई गई।

एमएसीटी में दावा करने वाले व्यक्ति पालघर जिले के निवासी हैं।

याचिकाकर्ताओं ने न्यायाधिकरण को बताया कि 19 जुलाई 2015 को पीड़ित रेहान बशीर भूरे एक वाहन में यात्रा कर रहा था, जिसमें वह खलासी के रूप में काम करता था। वाहन को बहुत ही लापरवाही से चलाया गया और वह पलट गया, जिससे उसकी मौत हो गई।

न्यायाधिकरण ने निर्देश दिया कि पीड़ित की पत्नी के नाम पर आठ लाख रुपये और उनके दो बेटों के नाम पर दो-दो लाख रुपये सावधि जमा में निवेश किए जाएं।

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(The above story first appeared on LatestLY on Oct 28, 2024 03:34 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).