देश की खबरें | कोयला घोटाला: इस्पात मंत्रालय के पूर्व अधिकारी की दोषसिद्धि, सजा के खिलाफ अपील पर सीबीआई से जवाब तलब

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में इस्पात मंत्रालय के एक पूर्व अधिकारी की दोषसिद्धि और तीन साल की जेल की सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब तलब किया।

नयी दिल्ली, 15 सितंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में इस्पात मंत्रालय के एक पूर्व अधिकारी की दोषसिद्धि और तीन साल की जेल की सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब तलब किया।

न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने केंद्रीय इस्पात मंत्रालय में संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) के पूर्व कार्यकारी सचिव गौतम कुमार बसाक की अपील पर सीबीआई को नोटिस जारी किया।

उच्च न्यायालय ने बसाक की सजा अंतरिम रूप से 15 दिसंबर तक के लिए निलंबित कर दी। बसाक की ओर से प्रतिनिधित्व अधिवक्ता अजीत कुमार सिंह के माध्यम से किया गया था।

राजधानी की एक निचली अदालत ने 22 अगस्त को इस मामले में बसाक को तीन साल जेल की सजा सुनाई थी।

कोयला घोटाला मामलों में 14वीं सजा के तहत निचली अदालत ने विजय सेंट्रल कोयला ब्लॉक के आवंटन में भ्रष्टाचार का दोषी ठहराते हुए बसाक पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, जनवरी 2007 में कोयला ब्लॉक के लिए आवेदन करने वाली प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ आरोप लगाया गया था कि उसने अपनी क्षमता के बारे में गलत जानकारी दी थी।

मंत्रालय ने बसाक को आरोप की सच्चाई का पता लगाने का निर्देश दिया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस्पात मंत्रालय के अधिकारी ने 2008 में कंपनी द्वारा किए गए दावों का समर्थन करते हुए एक झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

कंपनी और उसके निदेशक को पहले उच्च न्यायालय ने मामले से बरी कर दिया था। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सीबीआई की अपील फिलहाल उच्चतम न्यायालय में लंबित है।

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