जरुरी जानकारी | वारंटी के बारे में ग्राहकों को स्पष्ट रूप से बताएं: सीसीपीए ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माताओं से कहा

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नयी दिल्ली, 22 जून केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की मुख्य आयुक्त निधि खरे ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माताओं से कहा है कि वे वारंटी अवधि की शुरुआत की तारीख के बारे में ग्राहकों को स्पष्ट रूप से बताएं और उनकी शिकायतों का तुरंत समाधान भी करें।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक सीसीपीए ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली कंपनियों के साथ एक बैठक की। इसमें खरीद की तारीख के बजाय, उपकरण का इस्तेमाल शुरू करने की तारीख से वारंटी अवधि शुरू करने के मुद्दे पर चर्चा की गई।

सीसीपीए ने कहा, ''चूंकि निर्माताओं की नीतियों के अनुसार वारंटी अवधि खरीद की तारीख से शुरू होती है, न कि इस्तेमाल शुरू करने की तारीख से, इसलिए वारंटी अवधि कम हो जाती है।''

बैठक की अध्यक्षता सीसीपीए की मुख्य आयुक्त निधि खरे ने की। इसमें रिलायंस रिटेल, एलजी, पैनासोनिक, हायर, क्रोमा और बॉश सहित प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

खरे ने कहा कि उपभोक्ताओं को वारंटी शुरू होने के बारे में स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उपभोक्ता को उत्पाद खरीदने के बाद वारंटी के बारे में पता चले।

उन्होंने साथ ही कहा कि कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत में सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं का पालन किया जाए।

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