देश की खबरें | छत्तीसगढ़ : रिश्वत लेने के आरोप में लिपक और पटवारी गिरफ्तार

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के दल ने अलग-अलग स्थानों में कार्रवाई कर रिश्वत लेने के आरोप में पटवारी समेत दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

रायपुर, 10 जून छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के दल ने अलग-अलग स्थानों में कार्रवाई कर रिश्वत लेने के आरोप में पटवारी समेत दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि ब्यूरो के दल ने रिश्वत लेने के आरोप में रायपुर जिले में एक लिपिक को तथा मुंगेली जिले में पटवारी को गिरफ्तार कर लिया है।

उन्होंने बताया कि प्रार्थी प्रकाश सिंह ठाकुर ने ब्यूरो (रायपुर) में शिकायत की थी कि वह पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से उच्च श्रेणी लिपिक वर्ग-एक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं तथा चूंकि उनका पेंशन और ग्रेज्युटी रूका हुआ था इसलिए उन्होंने बाबू (उच्च श्रेणी लिपिक वर्ग-दो) दीपक शर्मा से मुलाकात की।

ठाकुर की शिकायत के अनुसार उनका पेंशन और ग्रेज्युटी जारी करवाने के एवज में 30 हजार रुपए रिश्वत की मांग की गयी ।

अधिकारियों ने बताया कि ठाकुर की शिकायत पर एसीबी ने आज दीपक शर्मा को 30 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार कर लिया।

उन्होंने बताया कि एक अन्य घटना में एसीबी के दल ने मुंगेली जिले में पटवारी उत्तम कुर्रे को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया।

अधिकारियों ने बताया कि बिलासपुर जिले के बोदरी गांव निवासी टोप सिंह अनुरागी ने एसीबी में शिकायत की थी कि उसका तथा उसके भाई और बहनों के नाम पर मुंगेली जिले के केसलीकला गांव में जमीन है।

शिकायतकर्ता के अनुसार जमीन के रिकॉर्ड में उसका नाम टोप सिंह की जगह तोप सिंह हो गया है। बहन के नाम के आगे 'पिता के नाम' की जगह 'पति' शब्द लिखा गया है।

अनुरागी ने एसीबी को बताया कि जब उसने दस्तावेजों में सुधार कराने तथा जमीन का नक्शा, खसरा और बी-वन प्राप्त करने के लिए केसलीकला के पटवारी उत्तम कुर्रे से मुलाकात की तब कुर्रे ने सभी काम कराने के लिए 25 हजार रुपए रिश्वत मांगी।

अधिकारियों ने बताया कि शिकायत के बाद एसीबी के दल ने आज प्रार्थी अनुरागी से 25 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए पटवारी उत्तम कुर्रे को गिरफ्तार कर लिया।

उन्होंने बताया कि एसीबी ने आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।

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