ताजा खबरें | चार्टर्ड एकाउंटेट, लागत एवं संकर्म लेखापाल और कम्पनी सचिव संशोधन विधेयक स्थायी समिति के पास भेजा गया

Get latest articles and stories on Latest News at LatestLY. ‘चार्टर्ड एकाउंटेंट, लागत एवं संकर्म लेखापाल और कम्पनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2021’ को मंगलवार को संसद की स्थायी समिति के विचारार्थ भेजा गया। इस विधेयक में संबंधित संस्थाओं में अनुशासनात्मक तंत्र को मजबूत बनाने एवं मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है।

नयी दिल्ली, 21 दिसंबर ‘चार्टर्ड एकाउंटेंट, लागत एवं संकर्म लेखापाल और कम्पनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2021’ को मंगलवार को संसद की स्थायी समिति के विचारार्थ भेजा गया। इस विधेयक में संबंधित संस्थाओं में अनुशासनात्मक तंत्र को मजबूत बनाने एवं मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है।

निचले सदन में संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से इस विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजने का आग्रह किया जिसे लोकसभा ने ध्वनिमत से मंजूरी दी।

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस विधेयक के औचित्य पर सवाल किया और कहा कि इसकी स्थायी समिति द्वारा छानबीन होना जरूरी है।

निर्मला सीतारमण ने गत 17 दिसंबर को इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया था। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों के अनुसार, इसके माध्यम से चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम 1949, लागत एवं संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 तथा कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

इसमें अनुशासन निदेशालयों की शिकायतों एवं सूचना संबंधी क्षमताओं को बढ़ाकर अनुशासन तंत्र को सुदृढ़ करने तथा संस्थानों के सदस्यों के विरूद्ध मामलों के त्वरित निपटान के लिये समय-सीमा निर्धारित करने का उपबंध किया गया है।

इसके तहत संस्थानों के प्रशासनिक एवं अनुशासनिक भागों के बीच हितों के द्वंद्व से निपटने संबंधी प्रावधान भी किया गया है।

इसमें शुल्क को नियत करने के लिये संबंधित संस्थाओं की परिषदों को स्वायत्तता का उपबंध करने की बात कही गई है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

\