जरुरी जानकारी | केंद्र ने खनिजों की खोज के लिए निजी एजेंसियों की मान्यता संबंधी योजना को अपनाया

नयी दिल्ली, 18 अगस्त खान मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि उसने खनिजों की खोज के लिए निजी अन्वेषण एजेंसियों को मान्यता देने संबंधी एक योजना को अपनाया है।

मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में बुधवार को कहा कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत मान्यता प्राप्त निजी एजेंसियों की अधिसूचना के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

बयान में कहा गया कि इससे खोज की गति बढ़ेगी, नए उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

बयान के मुताबिक, ‘‘खान मंत्रालय ने निजी अन्वेषण एजेंसियों को मान्यता देने के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई-एनएबीईटी) के शिक्षा और प्रशिक्षण राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा तैयार योजना को मंजूरी दी है।’’

योजना के मानकों और प्रक्रियाओं के अनुसार क्यूसीआई-एनएबीईटी खनिजों की खोज के लिए निजी अन्वेषण एजेंसियों को मान्यता देगा।

खान मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर मान्यता प्राप्त निजी अन्वेषण एजेंसियों की अधिसूचना के लिए मान्यता और दिशानिर्देशों के लिए योजना प्रकाशित की है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)