केंद्र, राज्य राशन कार्ड से वंचित लोगों को राशन मुहैया कराने के मुद्दे पर विचार करे : न्यायालय
न्यायमूर्ति एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस संबंध में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह ‘नीतिगत मुद्दा’ है और इस पर सरकार को विचार करना चाहिए ।
नयी दिल्ली, 30 अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने राशन कार्ड से वंचित लोगों को राशन मुहैया कराने और सबके लिए जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की व्यवस्था पर विचार करने का मुद्दा केंद्र, संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर छोड़ दिया ।
न्यायमूर्ति एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस संबंध में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह ‘नीतिगत मुद्दा’ है और इस पर सरकार को विचार करना चाहिए ।
पीठ में न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति बी आर गवई भी थे।
पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ता के वकील ने राशन कार्ड से वंचित लोगों को राशन मुहैया कराने और सबके लिए पीडीएस का अनुरोध किया है।
पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘नीतिगत मुद्दा होने के कारण यह केंद्र सरकार और संबंधित राज्य /केंद्रशासित प्रदेश पर निर्भर करता है कि वह ऐसी राहत के बारे में विचार करे। ’’
याचिका का निपटारा करते हुए पीठ ने याचिकाकर्ता को अर्जी की एक प्रति सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को देने का निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि सबके लिए पीडीएस की व्यवस्था के संबंध में वह पहले ही आदेश जारी कर चुका है ।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पहले दिए गए आदेश के दायरे में वे ही लोग आते हैं, जिनके पास राशन कार्ड है और तेलंगाना तथा दिल्ली जैसे राज्यों ने ऐसे लोगों को भी पीडीएस वितरण की अनुमति दी है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं।
पीठ ने कहा कि मुख्य रूप से यह राज्य का विषय है, यह सरकार को देखना है कि राशन कार्ड के अलावा और किन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जा सकता है ।
हाल में शीर्ष अदालत ने मौजूदा लॉकडाउन के दौरान केंद्र को ‘अस्थायी’ रूप से ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ योजना लागू करने पर विचार करने को कहा था ताकि प्रवासी कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) वर्ग को रियायती दर पर अनाज मिले।
इस संबंध में केंद्र सरकार की योजना इस साल जून में शुरू होने वाली है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 30, 2020 09:13 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

