केन्द्र ने जम्मू कश्मीर औद्योगिक विकास निगम की स्थापना के लिये जारी की अधिसूचना
केन्द्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, उद्योगों की त्वरित स्थापना और वृद्धि के लिये जम्मू और कश्मीर विकास कानून 1970 में मंगलवार को संशोधन किया. इस संशोधन के जरिये इस संघ शासित प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम की स्थापना हो सकेगी.
जम्मू, 27 अक्ट्रबर: केन्द्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में औद्योगिक विकास (business development) को बढ़ावा देने, उद्योगों की त्वरित स्थापना और वृद्धि के लिये जम्मू और कश्मीर विकास कानून 1970 में मंगलवार को संशोधन किया. इस संशोधन के जरिये इस संघ शासित प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम की स्थापना हो सकेगी. कानून में यह संशोधन केन्द्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry) द्वारा जारी अधिसूचना के जरिये किया गया. इसके जरिये कानून में एक नया अध्याय जोड़ा गया है जिसमें जम्मू और कश्मीर औद्योगिक विकास निगम की स्थापना का प्रावधान किया गया है.
गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक जम्मू और कश्मीर औद्योगिक विकास निगम की स्थापना प्रदेश में उद्योगों के सुनियोजित विकास और स्थापना के लिये की जायेगी. निगम संघ शासित प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक एस्टेट (business sector) में उद्योगों की त्वरित एवं सुनियोजित ढंग से स्थापना में मदद करेगा और उसे सुनिश्चित करेगा.
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निगम प्रदेश में इस तरह के उद्योगों की स्थापना और संगठन के साथ ही वाणिज्यिक केन्द्रों (commercial centres) की स्थापना में भी मदद करेगा.
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 28, 2020 11:15 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

