जरुरी जानकारी | सीबीआईसी ने शाखा कार्यालयों को दी गई सेवा पर कर अनुपालन हटाया

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नयी दिल्ली, 17 जुलाई केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कंपनियों के मुख्यालयों से उनके शाखा कार्यालयों को दी जाने वाली सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) दावे के संदर्भ में सोमवार को एक स्पष्टीकरण जारी किया।

इस स्पष्टीकरण के मुताबिक, मुख्यालय से शाखा कार्यालयों को आंतरिक स्तर पर दी जाने वाली सेवाओं के मामले में मुख्यालय की तरफ से जारी बिल में दर्ज मूल्य को संबंधित शाखा कार्यालय 'शून्य' घोषित कर सकता है। ऐसा होने पर ऐसे मामलों में किसी भी तरह की कर अनुपालन की जरूरत नहीं रह जाएगी।

सीबीआईसी ने कहा कि एक राज्य में स्थित मुख्यालय से दूसरे राज्य में स्थित शाखा कार्यालयों को दी जाने वाली सेवा के मामले में कर देनदारी को लेकर स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध कई प्रतिनिधियों ने किया था।

एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ साझेदार रजत मोहन ने कहा कि सीबीआईसी के इस स्पष्टीकरण से विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी सेवा, परामर्श, परिवहन, लॉजिस्टिक और निर्यात जैसे क्षेत्रों में सक्रिय और कई स्थानों से संचालित होने वाले कारोबारों को आंतरिक सेवाओं के लिए कोई बिल जारी करने की जरूरत नहीं रहेगी।

केपीएमजी के भारत में साझेदार और अप्रत्यक्ष कर प्रमुख अभिषेक जैन ने कहा कि इस कदम से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से बाहर रखे गए क्षेत्रों को खास राहत मिलेगी। मुख्यालय से अन्य राज्य में स्थित शाखा कार्यालयों को दी जाने वाली सेवा में अब कर्मचारियों की वेतन लागत को जोड़ना जरूरी नहीं होगा।

सीबीआईसी ने डिजिटल कॉमर्स के मुक्त नेटवर्क (ओएनडीसी) पर सक्रिय कंपनियों को स्रोत पर कर कटौती (टीसीएस) करने के संदर्भ में भी एक स्पष्टीकरण जारी किया है। उसने कहा कि इस मंच पर आपूर्ति करने वाली ई-कॉमर्स फर्म ही जीएसटी के तहत टीसीएस कटौती के लिए जिम्मेदार होगी।

प्रेम

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