देश की खबरें | आय से अधिक संपत्ति मामले को तेलंगाना से बाहर स्थानांतरित करने संबंधी याचिका पर सीबीआई, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से जवाब तलब

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति (डीए) अर्जित करने संबंधी एक मामले को हैदराबाद की एक अदालत से किसी अन्य राज्य और अच्छा हो कि राष्ट्रीय राजधानी स्थित पटियाला हाउस अदालत में स्थानांतरित करने संबंधी याचिका पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) तथा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी से शुक्रवार को जवाब तलब किया।

नयी दिल्ली, तीन नवंबर उच्चतम न्यायालय ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति (डीए) अर्जित करने संबंधी एक मामले को हैदराबाद की एक अदालत से किसी अन्य राज्य और अच्छा हो कि राष्ट्रीय राजधानी स्थित पटियाला हाउस अदालत में स्थानांतरित करने संबंधी याचिका पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) तथा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी से शुक्रवार को जवाब तलब किया।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एस. वी. एन. भट्टी की पीठ ने वाईएसआर कांग्रेस के असंतुष्ट सांसद रघु रामकृष्ण राजू की ओर से दायर स्थानांतरण याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया और जांच एजेंसी से यह बताने को कहा कि मामले में सुनवाई पूरी होने में देरी क्यों हुई।

राजू ने वकील बालाजी श्रीनिवासन और रोहन दीवान के माध्यम से याचिका दायर की है। उनकी याचिका में कहा गया है कि डीए मामला 2012 में दर्ज किया गया था और सीबीआई ने इसमें 11 आरोप-पत्र दायर किए, जिसके परिणामस्वरूप 11 अन्य मामले सामने आए।

इसमें कहा गया है कि आरोपपत्र दाखिल होने के बाद, रेड्डी ने अपने नियंत्रण वाली कंपनियों के प्रमुख प्रबंधन पदों से खुद को दूर करने की कोशिश की है। हालांकि, कॉरपोरेट आवरण के जटिल जाल के माध्यम से अब भी उन कंपनियों पर उनका नियंत्रण और प्रबंधन बरकरार है।

याचिका में कहा गया है कि सीबीआई मामलों के लिए विशेष अदालत के समक्ष सैकड़ों स्थगन हुए हैं और ऑनलाइन उपलब्ध उनकी स्थिति ‘मामलों की खेदजनक स्थिति’ को दर्शाती है।

राजू ने अपनी याचिका में कहा है कि रेड्डी को मुकदमे के दौरान उपस्थिति से स्थायी छूट दी गई है, जिससे आगे कोई भी ‘सार्थक कार्यवाही’ नहीं हो सकेगी।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

\