देश की खबरें | बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सीबीआई ने पूर्व सांसद को गिरफ्तार किया

हैदराबाद, 14 सितंबर लोकसभा की पूर्व सदस्य कोथापल्ली गीता को बुधवार को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया।

सीबीआई की अदालत ने मंगलवार को गीता, उनके पति और दो अन्य को बैंक के साथ कथित तौर पर धोखाधड़ी को लेकर दोषी ठहराया था। यह मामला 2009 में 25 करोड़ रुपये के कर्ज से जुड़ा है जो बढ़कर 42 करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच गया है।

सीबीआई ने इससे पहले गीता और उनके पति रामकोटेश्वर, विश्वेश्वर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रबंध निदेशक और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।

अदालत ने उन पर जुर्माना लगाने के अलावा पांच साल कैद की सजा सुनाई।

महिलाओं के लिए विशेष कारागार के सूत्रों ने कहा, ‘‘गीता को कल रात यहां लाया गया था। हालांकि, जेल नियमावली के अनुसार, उन्हें कोविड-19 जांच से गुजरना पड़ा। इसलिए, सीबीआई अधिकारी उन्हें वापस ले गए और आज दोपहर उन्हें ले आए।’’

गीता ने 2014 के आम चुनावों में वाईएसआर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए अरकू लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। उन्होंने हालांकि 2018 में पार्टी छोड़ दी थी। बाद में वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गईं थीं।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)