जरुरी जानकारी | सीबीडीटी विदेशी आय के बारे में जवाब न देने वाले करदाताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहा: वित्त मंत्रालय

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि सीबीडीटी विदेशी आय के बारे में जवाब नहीं देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है।

नयी दिल्ली, 20 जून वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि सीबीडीटी विदेशी आय के बारे में जवाब नहीं देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि 5,483 करदाताओं ने 29,208 करोड़ रुपये की विदेशी संपत्ति और 1,089.88 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय के बारे में जानकारी देते हुए देरी से रिटर्न दाखिल किया है।

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जवाब नहीं देने वाले करदाताओं के खिलाफ कानून के मौजूदा प्रावधान के तहत उपयुक्त कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है।

वित्त मंत्रालय का यह बयान उन खबरों के बीच आया, जिनमें कहा गया है कि स्विट्जरलैंड में भारतीय संस्थाओं और व्यक्तियों के बैंक खातों में जमा धन 2024 में बढ़ गया है।

स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक ने बृहस्पतिवार को वार्षिक आंकड़े जारी कर कहा कि स्थानीय शाखाओं और अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से रखे गए धन में भारी उछाल के कारण स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा भारतीय धन 2024 में तीन गुना से अधिक बढ़कर 3.5 अरब स्विस फ़्रैंक (लगभग 37,600 करोड़ रुपये) हो गया।

वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि कुल 24,678 करदाताओं ने अपने आयकर रिटर्न की समीक्षा की और 5,483 करदाताओं ने आकलन वर्ष (एवाई) 2024-25 के लिए अपना रिटर्न देरी से दाखिल किया, जिसमें 29,208 करोड़ रुपये की विदेशी संपत्ति और 1,089.88 करोड़ रुपये की अतिरिक्त विदेशी आय की सूचना दी गई।

इसके चलते आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न में विदेशी संपत्ति और आय की सूचना देने वाले करदाताओं की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसमें कहा गया कि कुल 2.31 लाख करदाताओं ने आकलन वर्ष 2024-25 में अपनी विदेशी संपत्ति और आय की सूचना दी है, जो आकलन वर्ष 2023-24 में 1.59 लाख करदाताओं की तुलना में 45.17 प्रतिशत अधिक है।

बयान के मुताबिक विभिन्न जागरूकता पहलों के कारण करदाता स्वेच्छा से अपनी विदेशी संपत्ति और आय की घोषणा कर रहे हैं और सही आय बताने के लिए अपने आईटीआर की फिर से समीक्षा भी कर रहे हैं।

बयान में कहा गया कि लगातार गैर-अनुपालन के मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

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