Navi Mumbai: नवी मुंबई में 4.41 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी को लेकर दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

पुलिस ने ऑप्टिकल फाइबर केबल से संबंधित सौदे में महाराष्ट्र के नवी मुंबई शहर के 61 वर्षीय एक कारोबारी से 4.41 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.

एजेंसी न्यूज Bhasha|
Navi Mumbai: नवी मुंबई में 4.41 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी को लेकर दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
(Photo : X)

ठाणे, 1 फरवरी : पुलिस ने ऑप्टिकल फाइबर केबल से संबंधित सौदे में महाराष्ट्र के नवी मुंबई शहर के 61 वर्षीय एक कारोबारी से 4.41 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.

ऑप्टिकल फाइबर केबल का कारोबार करने वाले खारघर इलाके के निवासी ने आरोपियों से सामान लेने के लिए उनके साथ एक सौदा किया था. सीबीडी पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि कारोबारी ने बीते वर्ष जनवरी में आरोपी के खाते में कुल 4,41,64,000 रुपये का भुगतान किया लेकिन केबल की आपूर्ति नहीं की गई. यह भी पढ़ें : Bihar Politics: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने बजट की तारीफ की, कहा, भारत श्रेष्ठ, समृद्ध होगा

अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर नागपुर के दो व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (

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Navi Mumbai: नवी मुंबई में 4.41 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी को लेकर दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

पुलिस ने ऑप्टिकल फाइबर केबल से संबंधित सौदे में महाराष्ट्र के नवी मुंबई शहर के 61 वर्षीय एक कारोबारी से 4.41 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.

एजेंसी न्यूज Bhasha|
Navi Mumbai: नवी मुंबई में 4.41 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी को लेकर दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
(Photo : X)

ठाणे, 1 फरवरी : पुलिस ने ऑप्टिकल फाइबर केबल से संबंधित सौदे में महाराष्ट्र के नवी मुंबई शहर के 61 वर्षीय एक कारोबारी से 4.41 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.

ऑप्टिकल फाइबर केबल का कारोबार करने वाले खारघर इलाके के निवासी ने आरोपियों से सामान लेने के लिए उनके साथ एक सौदा किया था. सीबीडी पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि कारोबारी ने बीते वर्ष जनवरी में आरोपी के खाते में कुल 4,41,64,000 रुपये का भुगतान किया लेकिन केबल की आपूर्ति नहीं की गई. यह भी पढ़ें : Bihar Politics: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने बजट की तारीफ की, कहा, भारत श्रेष्ठ, समृद्ध होगा

अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर नागपुर के दो व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया. मामले में जांच जारी है.

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