देश की खबरें | महात्मा गांधी पर टिप्पणियों के लिए संभाजी भिंडे के खिलाफ मामला दर्ज

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराष्ट्र के अमरावती जिले में पुलिस ने महात्मा गांधी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए शनिवार को दक्षिणपंथी कार्यकर्ता संभाजी भिड़े के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है।

अमरावती (महाराष्ट्र), 29 जुलाई महाराष्ट्र के अमरावती जिले में पुलिस ने महात्मा गांधी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए शनिवार को दक्षिणपंथी कार्यकर्ता संभाजी भिड़े के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है।

कांग्रेस की ओर से यह मुद्दा राज्य विधानसभा में उठाये जाने के एक दिन बाद मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने बताया कि राजापेठ पुलिस ने भिड़े के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153ए के तहत मामला दर्ज किया है।

कांग्रेस ने भिड़े पर महात्मा गांधी के बारे में अमरावती जिले में बृहस्पतिवार को एक कार्यक्रम में विवादास्पद टिप्पणियां करने का आरोप लगाया।

इससे पहले कांग्रेस की राज्य इकाई के सचिव नंदकिशोर कुयाते ने पुलिस को शिकायत देकर श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान संगठन के संस्थापक भिड़े के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की थी।

महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायक दल के नेता बालासाहेब थोराट ने महात्मा गांधी के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के लिए भिड़े के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की शुक्रवार को मांग की थी।

पूर्व मंत्री थोराट ने कहा, ‘‘संभाजी भिड़े की मानसिकता विकृत है। राष्ट्रपिता के बारे में उनकी टिप्पणियों ने देश को आहत किया है। वह बार-बार विवादास्पद टिप्पणियां करते हैं और यह पता लगाने की जरूरत है कि राजनीतिक हितों के लिए उनका समर्थन कौन कर रहा है। हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं।’’

कांग्रेस विधायक ने बिना नाम लिये दावा किया कि एक ‘मशीनरी’ प्रगतिशील विचारधारा को खत्म करने के लिए काम कर रही है।

थोराट के सहयोगी और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब भिड़े ने विवादास्पद बयान दिया हो। चव्हाण ने धारा 153 समेत भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के संबंधित प्रावधानों के तहत भिड़े की गिरफ्तारी की मांग की है।

चव्हाण ने विधानसभा में कहा, "अगर ऐसा कोई व्यक्ति महात्मा गांधी के बारे में अपमानजनक बयान दे रहा है, तो उसे राज्य में (स्वतंत्र रूप से) घूमने का कोई अधिकार नहीं है।"

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