Delhi: पत्नी को तीन तलाक बोलने व थप्पड़ मारने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज
दिल्ली पुलिस (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 14 सितंबर : दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने अलग रह रही पत्नी को कथित तौर पर तीन तलाक बोलने और उसे थप्पड़ मारने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने रियाजुद्दीन नामक व्यक्ति को जांच में शामिल होने के लिए एक नोटिस जारी किया है. पुलिस के मुताबिक उसकी पत्नी ने शिकायत की थी कि रियाजुद्दीन ने करीब नौ साल पहले उसे छोड़ दिया था और उस समय शरिया कानून के मुताबिक उसे तलाक भी दे दिया था.

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के जामिया नगर थाने में दर्ज शिकायत में, महिला ने आरोप लगाया कि रियाजुद्दीन 20 अगस्त को तड़के दक्षिण-पूर्वी दिल्ली स्थित उसके घर आया था और जब उसने दरवाजा खोला, तो रियाज़ुद्दीन ने उसे कथित रूप से थप्पड़ मारा और तीन तलाक बोल दिया. यह भी पढ़े : Maharashtra: महिलाओं की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं : उद्धव ठाकरे

उन्होंने कहा कि जांच के दौरान सीआरपीसी की संबंधित धाराओं के तहत महिला का बयान दर्ज किया गया और उसके पति को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भी जारी किया गया. पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354 ए, 354 बी 323, 506, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है.