उत्तर प्रदेश के विधायक अमनमणि और उनके 10 साथियों के खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर उत्तराखंड में मुकदमा दर्ज
उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि त्रिपाठी और उनके 10 साथियों के खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें कर्णप्रयाग के पास अवरोधक लगा कर रोका और लौटा दिया.
उत्तराखंड (Uttarakhand) के पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं कानून-व्यवस्था) अशोक कुमार ने बताया कि त्रिपाठी और उनके 10 साथियों के खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया कि रविवार रात टिहरी जिले के मुनि की रेती पुलिस थाने में विधायक और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और उन्हें 41 ए का नोटिस जारी करने के बाद वापस जाने दिया गया.
इससे पहले, अमनमणि अपने 10 साथियों के साथ तीन गाड़ियों के काफिले के साथ रविवार को बदरीनाथ जा रहे थे लेकिन चमोली जिला प्रशासन ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया. कारों के काफिले के चमोली की सीमा में पहुंचे जहां गौचर स्थित कोरोना जांच चौकी पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 14 दिन की पृथक-वास की अवधि पूरी न किए जाने पर जिले में प्रवेश न करने के नियमों का हवाला देते हुए उन्हें रोक दिया.
लेकिन उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश तथा देहरादून के जिलाधिकारी की अनुमति का हवाला देकर त्रिपाठी वहां से आगे निकल गए. हांलांकि, बाद में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें कर्णप्रयाग के पास अवरोधक लगा कर रोका और लौटा दिया. कर्णप्रयाग के उपजिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने को दूरभाष पर बताया कि बदरीनाथ मंदिर के कपाट अभी बंद होने के कारण विधायक त्रिपाठी और उनके दल को कर्णप्रयाग से वापस भेजा गया.