बहराइच: 2 मादा तेंदुएं की हत्या के मामलों में 93 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, छह गिरफ्तार

कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य में दो तेंदुओं की हत्या के मामलों में वन विभाग ने 93 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं और शनिवार को छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. उन्होंने बताया कि इस तेन्दुए के गले पर धारदार हथियार से चोट का निशान भी मिला है.

मादा तेंदुआ (Photo Credits: Pixabay)

बहराइच, 25 अप्रैल: कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य में दो तेंदुओं (Leopard) की हत्या के मामलों में वन विभाग ने 93 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं और शनिवार को छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. प्रभागीय वन अधिकारी जी पी सिंह ने बताया कि शुक्रवार शाम 93 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए. वन विभाग ने शनिवार को छह आरोपियों को गिरफ्तार किया.

सिंह ने बताया रेंज के मझरा गांव में तीन साल की मादा तेन्दुआ की हत्या के मामले में तीन नामजद एवं 75 अज्ञात लोगों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण कानून, 1972 एवं भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत मुर्तिहा कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया. उन्होंने बताया कि इस तेन्दुए के गले पर धारदार हथियार से चोट का निशान भी मिला है.

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वन विभाग ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर अन्य लोगों की धर-पकड़ के लिए पूछताछ शुरू कर दी है. इसके अलावा, सुजौली रेंज में एक वर्ष की मादा तेन्दुआ शावक की हत्या के मामले में सुजौली थाने में तीन नामजद एवं 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण कानून (Wildlife Conservation Act), 1972 और भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया गया है और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

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