नयी दिल्ली, 15 अप्रैल बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को कहा कि पूंजी बाजार तथा बांड बाजार से जुड़ी सेवाएं प्रदान करने वाले निकाय लॉकडाउन (बंद) के दौरान भी तीन मई तक खुले रहेंगे।
सेबी ने गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों का हवाला देकर कहा कि कुछ चुनिंदा सेवाओं को परिचालन जारी रखने की छूट दी गयी है। इनमें सेबी तथा सेबी द्वारा अधिसूचित पूंजी व बांड बाजार भी शामिल हैं।
अत: सेबी द्वारा अधिसूचित निकायों को राष्ट्रीय पाबंदियों से छूट मिलेगी। इनमें शेयर बाजार, क्लियरिंग कॉरपोरेशन, डिपॉजिटरी, कस्टडियन, म्यूचुअल फंड, संपत्ति प्रबंधन कंपनियां, शेयर ब्रोकर, ट्रेडिंग के सदस्य, क्लियरिंग के सदस्य, डिपॉजिटरी के भागीदार, रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट शामिल हैं।
इनके अलावा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, डिबेंचरों के न्यासी, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, वैकल्पिक निवेश कोष तथा निवेश सलाहकारों को भी छूट मिलती रहेगी।
ये छूटें देश के सभी हिस्सों में तीन मई तक मिलती रहेंगी।
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