देश की खबरें | कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चीनी ‘मांझा’ पर प्रतिबंध संबंधी अधिसूचना का पालन करने को कहा

कोलकाता, 30 जून कलकत्ता उच्च न्यायालय

मंगलवार को प्रशासन से चीनी ‘मांझा’ पर प्रतिबंध लगाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना का कड़ाई से पालन करने को कहा।

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चीनी ‘मांझा’ में कांच पाउडर के साथ ‘सिंथेटिक स्ट्रिंग’ का इस्तेमाल किया जाता है और इस मांझे का इस्तेमाल पतंगों को उड़ाने के लिए किया जाता है जो पैदल यात्रियों और मोटरसाइकिल चालकों के लिए खतरा है।

चीनी मांझा/नायलॉन मांझा के इस्तेमाल पर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश टी बी एन राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की एक खंडपीठ ने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के एक आदेश के अनुसार, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इसके उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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कोलकाता पुलिस आयुक्त और पर्यावरण विभाग के आयुक्त द्वारा सौंपी गई रिपोर्टों में अदालत को इस वर्ष लागू प्रतिबंध के बारे में सूचित किया गया।

अदालत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना का प्रशासन द्वारा कड़ाई से पालन किया जाये।

पतंगों को उड़ाने के लिए चीनी मांझे के इस्तेमाल से राज्य में कई लोग घायल हो जाते है।

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