जरुरी जानकारी | बर्गर किंग रेस्त्रां पर नोएडा में कचरा फैलाने के आरोप में जुर्माना

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नोएडा (उत्तर प्रदेश), 10 दिसंबर फास्टफूड श्रृंखला चलाने वाली कंपनी बर्गर किंग के यहां स्थित एक रेस्तरां पर कचारा प्रबंध के दिशानिर्देशों के कथित उल्लंघन के चलते एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

अधिकारियों ने जानकारी दी कि नोएडा प्राधिकरण के लोक स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को कंपनी के सेक्टर-63 स्थित रेस्तरां का निरीक्षण किया। व्यवस्था में कमी पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गयी।

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बर्गर किंग से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी।

प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के मुताबिक थोक में कचरा पैदा करने वालों को गीला और सूखा कचरा अपने ही परिसर के अंदर अलग करना होता है। साथ ही गीले कचरे का प्रसंस्करण भी करना होता है।

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बयान में कहा गया है कि निरीक्षण के दौरान सेक्टर-63 के एच-ब्लॉक स्थित बर्गर किंग में सूखे और गीले कचरे को मिश्रित अवस्था में पाया गया। वहीं परिसर में गीले कचरे को प्रसंस्करित करने या निपटान की कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी। कुछ कचरे को सड़क पर भी फेंका गया था जबकि यह कचरा अनाधिकृत कबाड़ी को दिया जाता था।’’

अधिकारियों ने कहा कि रेस्तरां में गंदे पानी को शोधित करने वाला संयंत्र (ईटीपी) भी चालू हालात में नहीं मिला। इसलिए रेस्तरां पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

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