देश की खबरें | बुली बाई ऐप मामला : सत्र अदालत ने आरोपी विशाल झा की जमानत अर्जी खारिज की
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मुंबई की एक सत्र अदालत ने बुली बाई ऐप मामले में आरोपी की जमानत अर्जी सोमवार को खारिज कर दी।
मुंबई, 28 फरवरी मुंबई की एक सत्र अदालत ने बुली बाई ऐप मामले में आरोपी की जमानत अर्जी सोमवार को खारिज कर दी।
बुली बाई ऐप में कई मुसलमान महिलाओं की छवि खराब करने के लक्ष्य से उनकी जानकारी सार्वजनिक कर दी गयी थी और उपयोक्ताओं को उनकी ‘नीलामी’ में भाग लेने की अनुमति दी थी।
आरोपी विशाल झा ने दूसरी बार जमानत अर्जी दी थी। इससे पहले मजिस्ट्रेट अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
अवर सत्र न्यायाधीश एस. जे. घरात ने सोमवार को झा की जमानत अर्जी खारिज कर दी, हालांकि इसका विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है।
मुंबई पुलिस की साइबर शाखा ने जनवरी में झा को गिरफ्तार किया ।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)
संबंधित खबरें
Pakistan-England Fans Clash: पल्लेकेले में पाक-इंग्लैंड मैच के बाद प्रशंसकों में भिड़ंत, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
BMC Budget 2026-27 LIVE: देश की सबसे अमीर महानगरपालिका का बजट आज, मुंबईकरों को बड़ी उम्मीदें, जानें क्या होगा खास
Priyanka Gandhi on Gaza Victims: प्रियंका गांधी की PM मोदी से आग्रह, इज़राइल यात्रा के दौरान संसद में गाजा के पीड़ितों के लिए न्याय का मुद्दा उठाएं
VIDEO: उत्तराखंड के रुद्रपुर में मंदिर के पास नमाज़ पढ़ने पर बुजुर्ग से मारपीट, गाली-गलौज और जबरन नारे लगवाने का आरोप; वीडियो वायरल, जांच शुरू
\