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जरुरी जानकारी | बीएसई, एनएसई ने अडाणी ग्रीन एनर्जी पर लगाया 11.22 लाख रुपये का जुर्माना

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जरुरी जानकारी | बीएसई, एनएसई ने अडाणी ग्रीन एनर्जी पर लगाया 11.22 लाख रुपये का जुर्माना

नयी दिल्ली, 22 नवंबर प्रमुख शेयर बाजार बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने कुछ सूचीबद्धता नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर अडाणी ग्रीन एनर्जी पर कुल 11.22 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

दोनों शेयर बाजारों ने अडाणी समूह की कंपनी पर बराबर-बराबर 5.61-5.61 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

कंपनी ने दी सूचना में कहा कि बीएसई लि. और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. ने अपने पत्र दिनांक 21 नवंबर, 2023 के माध्यम से कंपनी पर 5,61,680-5,61,680 रुपये का जुर्माना लगाया है।

शेयर बाजारों को दी गयी सूचना के अनुसार कंपनी यह भी स्पष्ट करना चाहती है कि उसने पहले ही दो और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति कर दी है। यह सात सितंबर से प्रभावी है। उसके बाद समितियों की संरचना में बदलाव किया गया। इसके साथ कंपनी सेबी सूचीबद्धता विनियमन के तहत प्रावधान 17(1) और 19(1) का पूर्ण अनुपालन कर रही है।

सेबी सूचीबद्धता विनियमन के प्रावधान 17(1) में निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित आवश्यकताओं का प्रावधान है। इसमें एक महिला निदेशक की नियुक्ति में विफलता भी शामिल है।

प्रावधान 19(1) ‘नॉमिनेशन’ और पारिश्रमिक समिति के गठन से संबंधित है।

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(The above story first appeared on LatestLY on Nov 22, 2023 09:28 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).