देश की खबरें | बीएनएस विधेयक में चुनावों से संबंधित अवैध भुगतान को लेकर अधिक जुर्माने का प्रस्ताव
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नयी दिल्ली, 11 अगस्त केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में पेश किये गये भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक में चुनाव के संबंध में अवैध भुगतान के लिए जुर्माने की राशि मौजूदा 500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का प्रस्ताव है।
चुनाव, उम्मीदवारों, चुनाव में रिश्वतखोरी और चुनावी अपराधों से संबंधित मामलों को निपटारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 171ए से 171आई के तहत किया जाता है और अब इनका उल्लेख बीएनएस के अध्याय नौ के तहत धाराओं 167 से 175 में किया गया है।
आईपीसी की धारा 171एच के अनुसार, जो कोई उम्मीदवार के लिखित सामान्य या विशेष अधिकार के बिना किसी सार्वजनिक बैठक के आयोजन, या किसी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन, या किसी भी अन्य तरीके से चुनाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खर्च करता है या अधिकृत करता है, ऐसे उम्मीदवार को जुर्माने से दंडित किया जाएगा, यह राशि पांच सौ रुपये तक हो सकती है।
लेकिन बीएनएस की धारा 174 के मुताबिक जुर्माना 10,000 रुपये तक बढ़ाया गया है।
इसी तरह, आईपीसी की धारा 171आई के अनुसार, जो कोई भी चुनाव में या उसके संबंध में किए गए खर्चों का हिसाब रखने में विफल रहता है, उसे 500 रुपये का जुर्माना किया जा सकता है।
लेकिन बीएनएस की धारा 175 के अनुसार, जुर्माना 5,000 रुपये तक प्रस्तावित किया गया है।
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