देश की खबरें | बीएमडब्ल्यू ‘हिट एंड रन’ मामला : मिहिर शाह ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर रिहाई की मांग की

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मुंबई, 19 अगस्त बीएमडब्ल्यू ‘हिट एंड रन’ मामले के मुख्य आरोपी मिहिर शाह ने बंबई उच्च न्यायालय का रुख कर दावा किया है कि उसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है, लिहाजा उसे तत्काल रिहा किया जाए।

शाह को मुंबई के वर्ली इलाके में अपनी बीएमडब्ल्यू कार से एक दोपहिया वाहन को कथित तौर पर टक्कर मारने के दो दिन बाद नौ जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। इस घटना में दोपहिया वाहन पर सवार कावेरी नखवा (45) की मौत हो गई थी और उनके पति प्रदीप घायल हो गये थे।

पिछले हफ्ते उच्च न्यायालय में दायर अपनी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में शाह ने दावा किया कि उसकी हिरासत अवैध है और उसे तुरंत रिहा किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ बुधवार को याचिका पर सुनवाई कर सकती है।

शाह (24) पर आरोप है कि दुर्घटना के बाद वह बांद्रा वर्ली सी लिंक की ओर तेजी से भाग गया, जबकि महिला कार के बोनट पर ही रही और फिर 1.5 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक कार के पहियों में उलझी रही।

पुलिस के अनुसार, घटनास्थल से भागे शाह ने उस समय शराब पी रखी थी। शाह, उसके पिता और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के पूर्व नेता राजेश शाह और उनके ड्राइवर राजर्षि बिदावत को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था।

राजेश शाह को जमानत मिल गई, जबकि मिहिर शाह और बिदावत फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

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