नागपुर, 17 जून भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नागपुर इकाई ने शुक्रवार को कहा कि अगर पुलिस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए कांग्रेस नेता शेख हुसैन के खिलाफ दर्ज मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की अतिरिक्त धाराएं लागू नहीं करती है तो वह बंबई उच्च न्यायालय का रुख करेगी।
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के नेतृत्व में भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार से मुलाकात कर हुसैन के खिलाफ मामले में गैर-जमानती धाराएं लागू करने की मांग की।
सोमवार को एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए मंगलवार रात को नागपुर में गिट्टीखदान पुलिस ने हुसैन के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
भाजपा की पश्चिम नागपुर इकाई के अध्यक्ष विनोद दामोदर कन्हारे की शिकायत के आधार पर हुसैन के खिलाफ आईपीसी की धारा 294 और 504 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
कांग्रेस नेता को गिरफ्तार कर बृहस्पतिवार को जमानत पर रिहा कर दिया गया।
बावनकुले ने पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया कि नागपुर पुलिस ने आईपीसी की जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
भाजपा नेता ने कहा, ‘‘हम नागपुर पुलिस के पास यह मांग करने आए हैं कि उन्हें हुसैन के खिलाफ आईपीसी की अतिरिक्त धाराएं लगानी चाहिए। हम पुलिस को तीन दिन का समय देंगे या उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।’’
भाजपा की निलंबित नेता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद के बारे में हाल में की गई टिप्पणी और इस बारे में पूछे जाने पर कि क्या उन्हें उनके बयान के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, बावनकुले ने कहा कि पार्टी ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और जहां भी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, वहां मामला भी दर्ज किया गया है।
इस बीच, नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि पुलिस ने हुसैन के खिलाफ मामला दर्ज करते समय उचित प्रक्रिया का पालन किया।
वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि धाराएं जमानती होने के कारण कांग्रेस नेता को जमानत मिल गई और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
उन्होंने मामले में कोई राजनीतिक दबाव होने से इनकार किया है।
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