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देश की खबरें | भाजपा नेता ने चंडीगढ़ से मनीष तिवारी के लोकसभा चुनाव को उच्च न्यायालय में चुनौती दी

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देश की खबरें | भाजपा नेता ने चंडीगढ़ से मनीष तिवारी के लोकसभा चुनाव को उच्च न्यायालय में चुनौती दी

चंडीगढ़, नौ अगस्त भाजपा नेता संजय टंडन ने चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी के निर्वाचन को “भ्रष्ट प्रकृति के वादे” सहित कई आधारों पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

भाजपा उम्मीदवार टंडन को 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के मनीष तिवारी ने 2,504 मतों से हराया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था।

सांसद के रूप में तिवारी के निर्वाचन को रद्द करने की मांग करते हुए टंडन ने जनप्रतिनिधित्व (आरपी) अधिनियम, 1951 के तहत वकील चेतन मित्तल, आशु एम. पंछी और सत्यम टंडन के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।

याचिका के अनुसार, तिवारी और पार्टी कार्यकर्ता “विभिन्न प्रकार की चूक और अनियमितता में लिप्त रहे, क्योंकि निर्दोष और गरीब मतदाताओं को निशाना बनाने के लिए भ्रष्ट प्रकृति के अनेक वादे किए गए थे।”

याचिका में इन वादों में से कुछ का हवाला देते हुए कहा गया है, “गारंटी कार्ड भरना और वीडियो पोस्ट करके भोले-भाले मतदाताओं को यह विश्वास दिलाना कि अगर वे तिवारी को वोट देंगे तो उन्हें 8,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे, हर शिक्षित युवा को पहली नौकरी के लिए एक लाख रुपये वेतन दिया जाएगा और कर्ज माफी तथा स्वामीनाथन फार्मूले के आधार पर एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी।”

अदालत ने मामले की सुनवाई की तारीख नौ सितंबर तय की है।

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(The above story first appeared on LatestLY on Aug 09, 2024 09:48 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).