देश की खबरें | अस्पतालों, प्रयोगशालाओं के अनंतिम पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाने के लिए गुजरात विधानसभा में विधेयक पारित
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. गुजरात विधानसभा ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से 2022 के कानून में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पारित किया, जिससे अस्पतालों सहित नैदानिक प्रतिष्ठानों के लिए अनंतिम पंजीकरण के वास्ते आवेदन करने की समय सीमा छह महीने बढ़ जाएगी।
गांधीनगर, 21 फरवरी गुजरात विधानसभा ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से 2022 के कानून में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पारित किया, जिससे अस्पतालों सहित नैदानिक प्रतिष्ठानों के लिए अनंतिम पंजीकरण के वास्ते आवेदन करने की समय सीमा छह महीने बढ़ जाएगी।
कांग्रेस सहित विपक्षी दलों का समर्थन प्राप्त गुजरात नैदानिक स्थापन (पंजीकरण और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2025 के तहत राज्य में स्वास्थ्य संस्थानों के अनंतिम पंजीकरण के लिए आवेदन करने का समय छह महीने बढ़ा दिया गया है।
अब क्लीनिक, नर्सिंग होम, अस्पताल, प्रयोगशालाएं या इमेजिंग केंद्र जैसे नैदानिक प्रतिष्ठान 12 सितंबर, 2025 तक अनंतिम पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक वर्ष की पिछली समय सीमा 12 मार्च, 2025 को समाप्त होगी।
सरकारी अनुमान के अनुसार, गुजरात में लगभग 50,000 नैदानिक प्रतिष्ठान हैं।
स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल द्वारा पेश संशोधन विधेयक विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में सर्वसम्मति से पारित हो गया क्योंकि विपक्षी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) ने भी भाजपा सरकार के कदम का समर्थन किया।
मूल गुजरात नैदानिक स्थापन (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम 2021 में विधानसभा द्वारा पारित किया गया था और एक अधिसूचना के माध्यम से नवंबर 2022 में अस्तित्व में आया।
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