Bihar Rape Case: बिहार की कोर्ट ने पेश किया मिसाल, रेप के मामले में 24 घंटे में सुनवाई, बहस के बाद सजा का ऐलान
बिहार के अररिया की एक पॉक्सो अदालत ने आठ वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार के एक मामले में केवल एक दिन में मामले की सुनवाई पूरी करते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
बिहार (Bihar) के अररिया की एक पॉक्सो अदालत (Pocso Court) ने आठ वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार (Rape) के एक मामले में केवल एक दिन में मामले की सुनवाई पूरी करते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. देश में यौन उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अदालत के द्वारा संभवत: पहली बार इतनी तेजी से सुनवाई करते हुए निर्णय सुनाया गया है. पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश शशि कांत राय ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और उसे पीड़िता के पुनर्वास के लिए 7 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया.
आदेश चार अक्टूबर को पारित किया गया था. हालांकि 26 नवंबर को इसे उपलब्ध कराया गया. इस साल 22 जुलाई को लड़की के साथ बलात्कार किया गया था. अगले दिन इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई. अररिया महिला थाने की प्रभारी रीता कुमारी मामले की निगरानी कर रही थीं. बिहार: नाबालिग से रेप मामले में RJD से निलंबित विधायक राजवल्लभ समेत 6 लोग दोषी करार, 21 दिसंबर को होगा सजा का ऐलान
पॉक्सो लोक अभियोजक श्यामलाल यादव ने पत्रकारों से कहा, ''अररिया मामले की सुनवाई देश में बलात्कार के मामले में हुई सबसे तेज सुनवाई थी. इससे मध्य प्रदेश के दतिया जिले की एक अदालत का रिकॉर्ड टूट गया, जिसने अगस्त 2018 में तीन दिन में बलात्कार के मुकदमे को निपटा दिया था.
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