देश की खबरें | बेंगलुरु में बाढ़ : अदालत ने बीबीएमपी को हर वार्ड में शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करने का निर्देश दिया

बेंगलुरु, सात सितंबर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को शहर निकाय बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) को निर्देश दिया कि वह तत्काल भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए प्रत्येक वार्ड में शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करे।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रत्येक प्रकोष्ठ में एक इंजीनियर होगा जो लोगों की शिकायतों को सुनेगा।

अदालत ने कहा, ‘‘प्रत्येक वार्ड के वार्ड इंजीनियर को निवासियों की शिकायतों से निपटने के लिए अधिसूचित किया जाए।’’

उच्च न्यायालय ने बीबीएमपी को यह भी निर्देश दिया कि वह प्रत्येक वार्ड में इंजीनियरों की टीम को अधिसूचित करे जो निवासियों की शिकायत सुनेंगे और ‘‘व्यवस्थित जल बहाव’’ का प्रबंध करेंगे।

अदालत ने नगर निकाय को निर्देश दिया कि वह इस संबंध में तेजी से प्रस्ताव तैयार करे और यथाशीघ्र राज्य सरकार की मंजूरी ले।

गौरतलब है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह निर्देश एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि बीबीएमपी द्वारा सड़कों का ‘‘खराब प्रबंधन’’ किया जा रहा है।

सुनवाई के दौरान बीबीएमपी की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को उन उपायों की जानकारी दी जो शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किए जा रहे हैं। अदालत को बताया गया कि बेंगलुरु की सभी झीलों में स्लुज गेट लगाए जाएंगे।

बीबीएमपी ने बताया कि तात्कालिक उपाय के तहत जलजमाव वाले क्षेत्रों से पानी को पंप की मदद से निकाला जा रहा है।

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