बंगाल के राज्यपाल ने CM ममता को उनके बारे में बयान देने संबंधी उच्च न्यायालय के निर्देश का स्वागत किया
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश का शुक्रवार को स्वागत किया जिसमें निर्देश दिया गया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके बारे में कोई भी बयान दे सकती हैं, लेकिन वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक कर्तव्य के दायरे का उल्लंघन करने वाला नहीं हो.
कोलकाता, 26 जुलाई : पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश का शुक्रवार को स्वागत किया जिसमें निर्देश दिया गया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके बारे में कोई भी बयान दे सकती हैं, लेकिन वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक कर्तव्य के दायरे का उल्लंघन करने वाला नहीं हो. यह भी पढ़ें : NITI Aayog Meeting: पूर्वोत्तर के सभी आठ राज्यों के मुख्यमंत्री आज नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे
बोस ने नयी दिल्ली से ‘पीटीआई-’ से कहा, ‘‘ मैं जानता था कि सत्य की जीत होगी. मुझे विश्वास है कि न्यायपालिका हमें न्याय देगी. ‘सत्यमेव जयते’.’’
Tags
संबंधित खबरें
SIR in West Bengal: CM ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर राज्य में अल्पसंख्यक वोटरों को चुनकर 'टारगेट' करने का लगाया आरोप (Watch Videos)
‘शादी का मतलब जबरदस्ती का लाइसेंस नहीं’: गुजरात हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी; पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज
Mamata Banerjee Defamation Case: बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को दी धमकी, कहा- मानहानि मामले में मुख्यमंत्री के खिलाफ कोर्ट जाएंगे
Sabarimala Gold Theft Case: सबरीमाला मंदिर के मुख्य पुजारी कंदरारू राजीवरू कौन हैं? SIT ने सोने की चोरी और हेराफेरी के आरोप में किया गिरफ्तार
\