देश की खबरें | बारसू रिफाइनरी विवाद : आठ प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लगा पाबंदी आदेश वापस होगा- महाराष्ट्र सरकार

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराष्ट्र सरकार ने बृहस्पतिवार को बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि प्रस्तावित बारसू तेलशोधन संयंत्र परियोजना के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने और रत्नागिरि जिले में उनके गांवों में प्रवेश को लेकर आठ लोगों पर पाबंदी लगाने वाले दो आदेशों को वह तत्काल वापस ले लेगी।

मुंबई, चार मई महाराष्ट्र सरकार ने बृहस्पतिवार को बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि प्रस्तावित बारसू तेलशोधन संयंत्र परियोजना के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने और रत्नागिरि जिले में उनके गांवों में प्रवेश को लेकर आठ लोगों पर पाबंदी लगाने वाले दो आदेशों को वह तत्काल वापस ले लेगी।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की खंडपीठ पाबंदी वाले आदेशों के खिलाफ राजापुर ताल्लुका के विभिन्न गावों के आठ निवासियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सरकार ने इसी दौरान यह बात कही।

राज्य सरकार ने 22 और 25 अप्रैल 2023 के अपने दो आदेशों में आठ लोगों पर 31 मई तक उनके गांवों में प्रवेश करने और सोशल मीडिया पर ऐसा कोई भी पोस्ट डालने पर पाबंदी लगा दी थी जिससे भ्रम की स्थिति या कानून-व्यवस्था की समस्या खड़ी हो।

याचिका दायर करने वाले पक्ष और अन्य स्थानीय निवासी इस आधार पर ‘रत्नागिरि रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल प्राइवेट लिमिटेड’ के प्रस्तावित संयंत्र का विरोध कर रहे हैं कि इससे उनकी जीविका प्रभावित होगी।

उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को सरकार के बयान को स्वीकार किया कि पाबंदियों वाले आदेश वापस ले लिए जाएंगे और याचिका का निपटारा कर दिया।

राजापुर तालुका के कुछ गांव इस प्रस्तावित रिफाइनरी का विरोध कर रहे हैं।

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