बैंक रिण धोखाधड़ी: ईडी ने 175 करोड़ रुपये की 100 से अधिक संपत्तियां कुर्क की
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नयी दिल्ली, 20 अप्रैल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक कथित बैंक धोखाधड़ी के मामले में पश्चिम बंगाल स्थित कंपनी की 175 करोड़ रुपये मूल्य से अधिक की 124 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। एजेंसी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

ईडी ने कहा है कि उसने मनी लांड्रिंग रोधी कानून (पीएमएलए) के तहत प्रकाश वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड, उसके निदेशक मनोज कुमार जैन तथा अन्य की संपत्तियों की कुर्की का अस्थायी आदेश जारी किया है। यह आदेश इन लोगों द्वारा कथित तौर पर सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के साथ 234 करोड़ रुपये की कर्ज धोखाधड़ी मामले में जारी किया गया है।

ईडी द्वारा यहां जारी बयान के मुताबिक जिन 124 अचल संपत्तियों की कुर्की की गई उनमें से 11 संपत्तियां छत्तीसगढ़ में, 10 पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और तीन जलपाईगुड़ी में हैं। इन संपत्तियों का कुल मूल्य 175.29 करोड़ रुपये है।

संघीय एजेंसी ने कहा है कि उसने केन्द्रीय जांच ब्यूरो की प्राथमिक सूचना रिपोर्ट के आधार पर कंपनी की पीएमएलए के आरोप में भी जांच की । कंपनी के लेनदेन की परतों की जांच करते हुये वह इन संपत्तियों तक पहुंची है।

एजेंसी ने कहा है कि धोखाधड़ी में शामिल आरोपियों ने बैंकों से कर्ज सुविधा मिलनेके बाद उसका इस्तेमाल अचल संत्तियों को खरीदने में किया। फिलहाल, मामले में आगे जांच जारी है।

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