देश की खबरें | बैंक कर्ज धोखाधड़ी: ईडी ने मत्स्यपालन कंपनी के निदेशकों की 33 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित बैंक कर्ज धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन के मामले में आंध्र प्रदेश आधारित एक कंपनी के प्रवर्तकों की 33 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति कुर्क कर ली है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को एक बयान में कहा कि धनशोधन रोकथाम कानून के तहत निम्मागड्डा रामकृष्ण, निम्मागड्डा वेणुगोपाल, वीवीएनके विश्वनाथ और उनके परिवार के सदस्यों की 27 अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क कर ली गई हैं।

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इसने कहा कि बाजार में संपत्तियों की कीमत 33.39 करोड़ रुपये, जबकि बही खाते के हिसाब से इसकी कीमत 11.05 करोड़ रुपये है।

एजेंसी ने कहा कि ये लोग ‘वीनस एक्वा फूड्स लिमिटेड’ के प्रवर्तन कार्य से जुड़े थे जो मत्स्यपालन का कारोबार करती है।

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ईडी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धनशोधन रोकथाम कानून के तहत मामला दर्ज किया था।

सीबीआई की प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि कंपनी और इसके निदेशकों ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (पूर्ववर्ती आंध्र बैंक) की गुडिवाडा शाखा के साथ 36.97 करोड़ रुपये तक की धोखाधड़ी की।

ईडी ने आरोप लगाया कि कंपनी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मत्स्यपालन के लिए बैंक से 19.44 करोड़ रुपये का कर्ज लिया, लेकिन इस धन को दूसरे कार्यों में लगा दिया गया और वापस नहीं किया।

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