जरुरी जानकारी | बंगलोर रोज, कृष्णापुरम प्याज के निर्यात की अनुमति
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. सरकार ने प्याज के निर्यात पर पाबंदी में ढील देते हुए ‘बंगलोर रोज’ और ‘कृष्णापुरम’ किस्म के प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। इस छूट के साथ कुछ शर्तें भी जोड़ी गयी हैं।
नयी दिल्ली, 9 अक्टूबर सरकार ने प्याज के निर्यात पर पाबंदी में ढील देते हुए ‘बंगलोर रोज’ और ‘कृष्णापुरम’ किस्म के प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। इस छूट के साथ कुछ शर्तें भी जोड़ी गयी हैं।
प्याज के निर्यात पर 14 सितंबर को पूरी तरह पाबंदी लगा दी गयी थी ताकि घरेलू बाजार में इसकी अपूर्ति बढायी जा सके।
विदेश व्यापार महानिदेशालय की एक अधिसूचना में कहा गया है कि ‘ 31 मार्च 2021 तक बंगलोर रोज और कृष्णापुरम प्याज के 10,000 टन तक के निर्यात की अनुमति दी गयी है।’
अधिसूचना के अनुसार इसका निर्यात केवल चेन्नई बंदरगाह से किया जा सकेगा।
यह भी पढ़े | Fixed Deposit पर इन बैंकों में मिल रहा हैं सबसे जादा ब्याज, पैसे लगाने पर मिलेगा अच्छा फायदा.
कर्नाटक के किसानों ने सरकार से 10,000 टन बंगलोर रोज किस्म के प्याज के निर्यात की छूट दिए जाने की अपील की थी क्यों कि यह प्याज भारतीय बाजार में नहीं खपता है। इसकी मांग मलेशिया, सिंगापुर, ताईवान और थाईलैंड जैसे दक्षिण पूर्व एशियायी देशों में ज्यादा है।
बंगलोर रोज प्याज के निर्यातकों को कर्नाटक सरकार के बागवानी आयुक्त से वस्तु और उसकी मात्रा प्रमाणन का प्रमाणपत्र लेना होगा। इसी प्रकार कृष्णापुरम प्याज के निर्यातकों को आंध्र प्रदेश सरकार से प्रमाणपत्र लेना होगा।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)