देश की खबरें | पंजाब में कोविड-19 मामले बढ़ने के कारण आयोजनों में लोगों की संख्या पर लगी पाबंदी

चंडीगढ़, 23 फरवरी पंजाब सरकार ने कोविड-19 मामलों में वृद्धि को देखते हुए एक मार्च से खुले स्थानों और भवनों के भीतर, दोनों तरह के आयोजनों में भाग लेने वाले लोगों की संख्या पर पाबंदी लगाने का मंगलवार को आदेश जारी किया और उपायुक्तों को जरूरत पड़ने पर संबंधित जिलों में कोविड-19 हॉटस्पॉट में रात्रिकालीन-कर्फ्यू लगाने के लिए अधिकृत किया।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि पंजाब में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा बैठक करते हुए मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने एक मार्च से भवन के भीतर होने वाले आयोजन के लिए 100 लोगों और खुले में होने वाले आयोजन में लोगों की संख्या 200 तक सीमित करने के आदेश जारी किए।

उन्होंने यह भी कहा कि चेहरे के मास्क और सामाजिक दूरी के मानदंडों को सख्ती से लागू किया जाए।

यह कदम राज्य में कोरोना वायरस मामलों की संख्या में वृद्धि को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया गया है।

सिंह ने सभी डीसी को सूक्ष्म-नियंत्रण रणनीतियों को अपनाने और जरूरत पड़ने पर कोविड-19 हॉटस्पॉट में रात्रिकाली-कर्फ्यू लगाने के लिए अधिकृत किया और पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि लोग मास्क पहनें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक मार्च के बाद सिनेमाघरों में दर्शकों की संख्या कम करने पर फैसला लिया जाएगा।

पंजाब उन पांच राज्यों में शामिल है, जिन्हें केंद्र सरकार ने संक्रमण के बढ़ते मामलों को कम करने के लिए कड़ी निगरानी, ​​नियंत्रण पर फिर से ध्यान देने और आरटी-पीसीआर जांच की संख्या बढ़ाने के लिए कहा गया है। अन्य चार राज्य महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हैं।

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