देश की खबरें | हरियाणा के सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर रोक बढ़ायी गयी
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. हरियाणा सरकार ने मोबाइल इंटरनेट सेवा पर रोक को राज्य के सात जिलों में दो फरवरी को शाम पांच बजे तक बढ़ाने की घोषणा की है। इस सप्ताह केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा के मद्देनजर शांति और लोक व्यवस्था में किसी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
चंडीगढ़, एक फरवरी हरियाणा सरकार ने मोबाइल इंटरनेट सेवा पर रोक को राज्य के सात जिलों में दो फरवरी को शाम पांच बजे तक बढ़ाने की घोषणा की है। इस सप्ताह केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा के मद्देनजर शांति और लोक व्यवस्था में किसी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
आधिकारिक बयान के मुताबिक हरियाणा सरकार ने दो फरवरी को शाम पांच बजे तक सात जिलों-कैथल, पानीपत, जींद, रोहतक, चरखी दादरी, सोनीपत और झज्जर में कॉल सुविधा छोड़कर मोबाइल इंटरनेट सेवा (2जी, 3 जी,4जी, सीडीएमए, जीपीआरएस), एसएमएस सेवा (एक साथ कई संदेश) और सभी डोंगल सेवाओं पर रोक लगा दी है।
बयान में कहा गया कि हरियाणा के इन जिलों में शांति और लोक व्यवस्था में गड़बड़ी रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है और यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
अंबाला, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, करनाल और हिसार में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर रोक को आगे नहीं बढ़ाया गया है। इन जिलों में एक फरवरी शाम पांच बजे तक रोक लगायी गयी थी।
सरकार ने रविवार को यमुनानगर, पलवल और रेवाड़ी जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर रोक को आगे बढ़ाने का आदेश दिया था। इन जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा 31 जनवरी शाम पांच बजे तक स्थगित कर दी गयी थी।
हरियाणा के कुछ जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक के संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को कहा था कि 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में हिंसा की घटनाओं के बाद उत्पन्न हालात के चलते यह कदम उठाया गया।
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(The above story first appeared on LatestLY on Feb 01, 2021 09:26 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

