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देश की खबरें | विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने हथियार लाइसेंस मामले में माफिया-राजनेता मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

देश की खबरें | विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज

लखनऊ, 20 नवंबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने हथियार लाइसेंस मामले में माफिया-राजनेता मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि अंसारी के पास से बड़ी संख्या में धातु के कारतूस बरामद हुए थे, जबकि निशानेबाजी के खेल में धातु के कारतूस प्रतिबंधित हैं। पीठ ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि आरोपी अंसारी ने एक जन प्रतिनिधि होते हुए भी यह कृत्य किया, इसलिए यह एक गंभीर मामला है।

अंसारी के वकील ने कहा कि अंसारी निशानेबाजी के खिलाड़ी हैं और उनके पास वैध हथियार लाइसेंस है, लिहाजा वह तीन हथियार रखने के हकदार हैं, इसमें कुछ भी अवैध नहीं है।

अंसारी के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि दिल्ली के अधिकारियों ने अंसारी के शस्त्र लाइसेंस के स्थानांतरण के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से पत्राचार किया था, लिहाजा यह नहीं कहा जा सकता कि अंसारी ने अपने लाइसेंस के स्थानांतरण के बारे में कोई जानकारी छुपाई है।

याचिका का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि अंसारी के पास से कुल आठ हथियार और चार हजार से अधिक धातु निर्मित कारतूस बरामद किये गये थे।

मऊ सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ धोखाधड़ी से एक शस्त्र लाइसेंस पर कई असलहे खरीदने को लेकर में अक्टूबर 2019 में लखनऊ की महानगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था।

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(The above story first appeared on LatestLY on Nov 20, 2023 10:22 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).