देश की खबरें | चित्रकूट जेल से भागने की साजिश रचने के मामले में विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने चित्रकूट जेल से भागने की साजिश रचने के मामले में विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी।

लखनऊ (उप्र), एक मई इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने चित्रकूट जेल से भागने की साजिश रचने के मामले में विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी।

यह आदेश न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने पारित किया।

न्यायालय ने अपने आदेश में अब्बास अंसारी को नसीहत भी दी है कि वह एक जिम्मेदार पद पर है, उनका आचरण उच्च कोटि का होना चाहिए।

न्यायालय ने कहा कि यह कदापि उचित नहीं है कि एक कानून बनाने वाला ही कानून तोड़ता दिखाई दे।

इसने कहा कि जेल में लगे कैमरों और गवाहों के बयान के आधार पर मामले में अभियुक्त की संलिप्तता प्रथम दृष्टया स्थापित हो रही है तथा उसकी पृष्ठभूमि और उसके परिवार के रिकॉर्ड को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि आरोप निराधार हैं।

मामले में अंसारी पर जेल से भागने की साजिश रचने के अलावा जेल में नियमों की अनदेखी कर पत्नी से मुलाकात करने, गवाहों को धमकी देने व रंगदारी की वसूली की साजिश में शामिल होने और सुविधाओं के लिए जेल के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रलोभन देने का आरोप लगाया गया है।

इस मामले में उप निरीक्षक श्याम देव सिंह ने 11 फरवरी 2023 को चित्रकूट जिले के कोतवाली कर्वी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

अंसारी उत्तर प्रदेश के मऊ विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

\