देश की खबरें | नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी बाबा की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
प्रयागराज, दो सितंबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी बाबा की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
फतेहपुर जिले के रहने वाले आरोपी भूतनाथ की जमानत अर्जी खारिज करते हुए न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत ने कहा, “इस तरह की घटनाओं की वजह से लोगों में विश्वास घट रहा है। एक दुष्कर्मी न केवल पीड़िता की पवित्रता भंग करता है, बल्कि असहाय महिला की आत्मा पर अमिट छाप छोड़ता है।”
अदालत ने कहा, “इस मामले में आरोपी द्वारा एक असहाय लड़की को बहलाया-फुसलाया गया। यौन शोषण किसी भी लड़की में सदमा और भय पैदा करता है। इस तरह से यह अपराध न केवल पीड़िता के खिलाफ है, बल्कि पूरे समाज के खिलाफ है।”
इस मामले के तथ्यों के मुताबिक, पीड़िता के पिता किशनलाल सोनकर ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई जिसमें कहा गया कि एक जून, 2019 को सुबह चार बजे उसकी नाबालिग लड़की शौच के लिए गई, लेकिन वापस नहीं लौटी।
पीड़िता को जामनगर की स्थानीय पुलिस की मदद से गुजरात के जामनगर जिले में आरोपी भूतनाथ उर्फ रामदास उर्फ बाबाजी के पास से बरामद किया गया। आरोपी को दो जुलाई, 2019 को गिरफ्तार किया गया और ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद उसे पांच जुलाई, 2019 को फतेहपुर जिले की संबंधित अदालत के समक्ष पेश किया गया।
पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि उसे आरोपी द्वारा जबरदस्ती बहला फुसला कर ले जाया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया।
इसके बाद, जांच अधिकारी ने इस आपराधिक मामले में आईपीसी की धारा 376, 323 और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धारा जोड़ी गई।
अदालत ने यह आदेश 26 अगस्त, 2021 को पारित किया।
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