
मुंबई, 13 अप्रैल पीएमएलए अदालत ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
अदालत ने कहा कि स्वास्थ्य रिपोर्टों से यह संकेत नहीं मिला कि गोयल को जमानत देने से उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा और उन्हें पहले ही उनकी पसंद के अस्पताल में सर्वश्रेष्ठ संभव इलाज मिल रहा है।
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामलों के विशेष न्यायाधीश एम जी देशपांडे ने 10 अप्रैल को 74 वर्षीय कारोबारी की जमानत याचिका खारिज कर दी। याचिका इस आधार पर दायर की गई थी कि गोयल कई जानलेवा बीमारियों से पीड़ित हैं।
इससे पहले अदालत ने फरवरी, 2024 को गोयल की अंतरिम जमानत खारिज कर दी थी, जब गोयल ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि वे केंसर से पीड़ित हैं। अदालत ने हालांकि, उन्हें मनपसंद अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी थी।
गोयल ने अस्पताल में भर्ती होने के बाद से अपने स्वास्थ्य में गिरावट का हवाला देते हुए जमानत के लिए एक और याचिका दायर की थी।
गोयल को सितंबर, 2023 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने केनरा बैंक द्वारा जेट एयरवेज (अब बंद) को दिए गए 538.62 करोड़ रुपये के ऋण की हेराफेरी की।
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